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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

10 जून 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम   पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं.
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त
 करने की तारीख
1. मेसर्स एस्कॉर्ट्स फाइनैंस लिमिटेड एस्कॉर्ट्स कॉर्पोरेट सेंटर, 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा ए-14.01690 23 मई 2000 16 अप्रैल 2016
2. मेसर्स एक्सप्रेस ट्रेडिंग एंड सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 603-604, एम आर टॉवर्स, लाइन टैंक रोड, रांची - 834001 बी-15.00017 18 नवंबर 1999 06 मई 2016
3. मेसर्स जयंत सिक्युरिटी एंड फाइनैंस लिमिटेड डी / 107, राइज टावर 1, भायली काना रोड, वडोदरा, गुजरात - 391410 01.00158 20 मार्च 1998 06 मई 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2870

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