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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

26 अक्टूबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स बरखा फाइनेंशियर्स लिमिटेड 105, प्रथम तल, पुलिस स्टेशन के सामने, टी.पी. नगर, बाघपत रोड, मेरठ – 250002 (उत्तर प्रदेश) ए-12.00363 12 जून 2008 16 अगस्त 2016
2. मेसर्स बरखा इंस्टालमेंट्स लिमिटेड भगवान महावीर मार्ग, रेलवे रोड, बड़ौत - 250611 (उत्तर प्रदेश) ए-12.00369 08 जुलाई 2008 01 सितंबर 2016
3. मेसर्स प्राची केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हलवासिया मेंशन, 6/2, मोइरा स्ट्रीट, कोलकाता - 700017 बी-05.06550 09 जून 2005 20 सितंबर 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1038

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