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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

04 जनवरी 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स महिंद्रा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड) 405, ज्योति शिखर टॉवर, जनकपुरी जिला कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110058 बी-14.01844 02 मई 2006 27 अक्तूबर 2017
2 मेसर्स सुख - चेन फाइनांस कंपनी लिमिटेड बिल्डिंग नं. 284, 1ला तल, सनातन धर्म मंदिर के पिछे, हॉस्पिटल रोड, लश्कर, ग्वालियर ए-06.00486 08 अक्तूबर 2007 19 दिसंबर 2017
3 मेसर्स रिषब फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड 459, मिंट स्ट्रीट, सावकारपेट, चेन्नई -600079 बी-07.00361 19 सितंबर 2008 19 दिसंबर 2017

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1839

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