भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (2 आवास वित्त कंपनियों सहित) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (2 आवास वित्त कंपनियों सहित) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
09 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (2 आवास वित्त कंपनियों सहित) का पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
अत: उपरोक्त कंपनियां न तो आवास वित्त संस्था और न ही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करेगी, जैसा कि क्रमशः राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किया गया है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/344 |