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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

08 फरवरी 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स गोयल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सी 301, लेक अपार्टमेंट, 210 जेसोर रोड, कोलकाता 700 089 05.00698
07 मार्च 1998
13 नवंबर 2015
2. मेसर्स फर्स्ट डेट मैनेजमेंट कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तोडी मेंशन, 5वीं मंजिल, पी-15, इंडिया एक्सचेंज प्लेस एक्सटेंशन, कोलकाता-700 073 05.03183
14 जुलाई 1999
10 नवंबर 2015
3. मेसर्स नोस्टाल्जिया फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 105A, फोर्ट फाउंडेशन, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स लेन, काला घोड़ा, मुम्बई– 400039 13.00746
20 अप्रैल 1998
30 नवंबर 2015
4 मेसर्स नारद रिएल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड 734/735, राणे बिल्डिंग, पारसी कॉलोनी, रोड संख्या 4, दादर, मुम्बई 400 014 बी-13.01759
26 मार्च 2004
10 दिसंबर 2015

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1865

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