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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

09 मार्च 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स भगेरीया फाइनैंशियल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड भू-मंजिल, सी-103,
सिद्धार्थ हरानी अपार्टमेंट्स, लोअर टैंक बैंड, हैदराबाद-500020, तेलंगाना
बी-09.00402 08 अक्‍टूबर 2002 01 दिसंबर 2015
2. मेसर्स केनी कमर्शियल एंड इंवेस्‍टमेंट प्रा. लिमिटेड 658ए, गांधीनगर,
जम्‍मू-180004
11.00030 28 सितंबर 1998 25 अक्‍टूबर 2015
3. मेसर्स बीएनपी परिबास इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. 3/एफ, फोर्ब्‍स बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग,
फोर्ट, मुंबई-400001
एन-13.02018 18 जून 2012 29 जनवरी 2016
4. मेसर्स रोजमाउंट फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 26 मेकर चैंबर VI, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400021
बी-13.01425 18 नवंबर 2000 15 फरवरी 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2124

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