19 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | 1 | मेसर्स लक्ष्मी एक्जिम प्राइवेट लि | 15वीं मंजिल, इन्फिनिटी बेंचमार्क प्लॉट नं जी1, ब्लॉक ईपी एण्ड जीपी, सेक्टर-V, बिधाननगर, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091 | 05.01444 | 06 अप्रैल 1998 | 25 अक्तूबर 2016 | 2 | मेसर्स राजरिषभ फाइनांस & इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 4 सी , एन. सी दत्ता रोड, 5वीं मंजिल, यूनिट नं 507, कोलकाता – 700010 | 13.00969 | 05 अगस्त 1998 | 28 अक्तूबर 2016 | 3 | मेसर्स चिराग विनियोग & कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड | 46/31/1, 4थी मंजिल, लीला रॉय सरणी, कोलकाता - 700029 | 05.01523 | 20 अप्रैल 1998 | 18 नवंबर 2016 | 4 | मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ लिमिटेड) | 102, 2री मंज़िल, मारवाड़ी चॉल 391-डी, बदाम वाडी, वल्लभभाई पटेल रोड, कांग्रेस हाउस, गिरगांव, मुंबई - 400004 | 13.00867 | 26 मई 1998 | 21 नवंबर 2016 | पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1568 |