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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

19 दिसंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1 मेसर्स लक्ष्मी एक्जिम प्राइवेट लि 15वीं मंजिल, इन्फिनिटी बेंचमार्क प्लॉट नं जी1, ब्लॉक ईपी एण्ड जीपी, सेक्टर-V, बिधाननगर, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091 05.01444 06 अप्रैल 1998 25 अक्तूबर 2016
2 मेसर्स राजरिषभ फाइनांस & इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 4 सी , एन. सी दत्ता रोड, 5वीं मंजिल, यूनिट नं 507, कोलकाता – 700010 13.00969 05 अगस्त 1998 28 अक्तूबर 2016
3 मेसर्स चिराग विनियोग & कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड 46/31/1, 4थी मंजिल, लीला रॉय सरणी, कोलकाता - 700029 05.01523 20 अप्रैल 1998 18 नवंबर 2016
4 मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ लिमिटेड) 102, 2री मंज़िल, मारवाड़ी चॉल 391-डी, बदाम वाडी, वल्लभभाई पटेल रोड, कांग्रेस हाउस, गिरगांव, मुंबई - 400004 13.00867 26 मई 1998 21 नवंबर 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1568

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