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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

18 अप्रैल 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी
का नाम
कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड 202, नाडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई - 400097 बी-13.01391 22 सितंबर 2000 20 अप्रैल 2015
2 मेसर्स संजय विला प्रा. लि. (वर्तमान में मेसर्स बीआईएसडब्ल्यूए माइक्रोफाइनांस प्रा. लि.) दानापली, पी. ओ. - बुधराजा संबलपुर – 768004 (ओड़ीशा) 05.02843 25 अगस्त 1998 16 नवंबर 2016
3 मेसर्स मुल्तानी मोटर फाइनांस लिमिटेड 1109, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 11वीं मंजिल, 21, बाराखंबा रोड, कॅनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 ए-14.02610 13 नवंबर 2002 14 फरवरी 2017
4 मेसर्स जैन सन्स मार्केटिंग एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड 933, क्रॉसकट रोड, गांधीपुरम, कोइंबटूर - 641012 बी.07.00703 30 मार्च 2002 24 मार्च 2017

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

श्वेता मोहिले
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2817

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