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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

08 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी
का नाम
कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स सिमको कंसल्‍टेंट्स प्रा.लि. लखमी टावर, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ.ग.) – 495001 बी-05.03761 30 सितंबर 2003 22 जून 2016
2. मेसर्स लुंकड सेक्युरिटीज लिमिटेड 13-डॉक्टर आर.एस.भंडारी मार्ग, इंदौर (म.प्र.) -452002 बी-03.00154 11 मई 2002 21 जुलाई 2016
3. मेसर्स राजवीर मार्केर्टिंग एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लि. 13- रेस कोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.) -452002 बी-03.00156 11 मई 2002 21 जुलाई 2016
4. मेसर्स क्रिस्टल इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड 29, तिलक स्ट्रीट, टी.नगर,चेन्नै- 600017 07.00026 26 फरवरी 1998 16 अगस्त 2016
5. मेसर्स श्री जया इंवेस्टमेंट्स एजेंसी लिमिटेड (पूर्व में आर्कोट फाईनांस एंड एजेंसी लिमिटेड) नं. 12, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पहली मंजिल, एक्कादुथंगल, चेन्नै-600032 07.00017 08 सितंबर 2010 04 अगस्त 2016

इस प्रकार उपर्युक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/628

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