9 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। | क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1 | मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड | 306, सारथिक कॉम्प्लेक्स, फन रिपब्लिक के पास, सैटिलाइट, अहमदाबाद-380 015, गुजरात | 01.00080 | 09 मार्च 1998 | 16 मार्च 2018 | | 2 | मेसर्स लिजा टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स तोरसा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) | 56, मेटकफ़ स्ट्रीट, 2 री मंजिल, रूम नंबर 2 एफ, कोलकाता-700 012 | बी-05.03612 | 10 अप्रैल 2003 | 16 मार्च 2018 | | 3 | मेसर्स मोगा फाइनैंस लिमिटेड | 1लीं मंजिल, डबल्यूजी - 329, बस्ती अड्डा चौक, जालंधर-144001, पंजाब | 06.00200 | 06 जून 2007 | 16 मार्च 2018 | | 4 | मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड) | 604, साकार III, इनकम टैक्स सर्कल, अहमदाबाद-380014, गुजरात | 01.00231 | 04 मई 1998 | 16 मार्च 2018 | | 5 | मेसर्स सिंह फाइनैंस लिमिटेड | 54-डी, नेहरू मार्केट, जम्मू -180012 | ए-1100042 | 10 जून 2008 | 27 फरवरी 2018 | ऐसे में, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2673 |