20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। | क्र. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1. | मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स लिमिटेड | 21ए, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - 700017 | बी.05.05850 | 12 सितंबर 2011 | 28 मार्च 2018 | | 2. | मेसर्स नोरटेल ट्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड | 371, आदिनाथ साहा रोड़, कोलकाता - 700 048 | बी.05.06323 | 26 अप्रैल 2004 | 4 अप्रैल 2018 | | 3. | मेसर्स रक्षित मोटर एंड जनरल फ़ाइनेंस लिमिटेड | डी-5, ऑफिस नंबर 11, तृतीय तल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092 | ए-14.02190 | 24 मई, 2011 | 23 अप्रैल 2018 | | 4. | मेसर्स दीप मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड | पहली मंजिल, एससीओ-61, होटल उमेद के पास, पीएमआईएस अस्पताल के सामने,सिस्टल प्लाजा, चोटी बारादारी पार्ट-2, जालंधर-144001, पंजाब | ए-06.00217 | 18 जून, 2007 | 1 जून 2018 | | 5. | मेसर्स मानसरोवर डिपॉज़िट एंड अडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड | अंबाला बाइपास रोड, स्पीडवेज टायर्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, लुधियाना, पंजाब | बी.06.00512 | 25 अगस्त, 2001 | 1 जून 2018 | परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3322 |