25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। | क्र. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1. | मेसर्स की डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड | 35, जी.सी. एवेन्यू रोड, तृतीय तल, कोलकाता - 700 013 | बी.05.03516 | 01 अक्तूबर 2001 | 03 अप्रैल 2018 | | 2. | मेसर्स मुद्रिका स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड | 9, लाल बाज़ार स्ट्रीट, ’बी‘ ब्लॉक, तृतीय तल, कोलकाता - 700 001 | 05.02822 | 24 अगस्त 1998 | 09 अप्रैल 2018 | | 3. | मेसर्स परसाद ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड | 1, आर.एन. मुखर्जी रोड, पंचम तल, सुइट - 53, पी एस-हेयर स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 | बी-05.04806 | 19 मार्च 2003 | 09 अप्रैल 2018 | | 4. | मेसर्स लोरडेम ट्रेडिंग को (प्राइवेट) लिमिटेड | पी / 17, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता - 700 007 | 05.00227 | 20 फरवरी 1998 | 13 अप्रैल 2018 | | 5. | मेसर्स शिखर होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड | 2, हेयर स्ट्रीट, पंचम तल, कोलकाता - 700 001 | 05.02056 | 04 मई 1998 | 13 अप्रैल 2018 | परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3360 |