भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं.
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कंपनी
का नाम
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पंजीकृत कार्यालयीन
पता
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पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं .
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प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख
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निरस्तीकरण आदेश की तारीख
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1
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थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
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फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004
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B-07.00674
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10 जनवरी 2002
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24 मार्च 2025
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2
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अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
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डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004
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B-07.00182
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12 जून 2001
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24 मार्च 2025
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3
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विश्वप्रिया गोल्ड हायर परचेज़ लिमिटेड (एमसीए रिकॉर्ड में नाम बदलकर विश्वप्रिया फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है)
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75- सी, II मेन रोड, गांधी नगर, अड्यार, चेन्नई, तमिलनाडु - 600020
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B-07.00214
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8 अप्रैल 2002
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24 मार्च 2025
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4
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मैट्रिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
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डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004
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B-07.00554
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27 दिसंबर 2000
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24 मार्च 2025
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5
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यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड
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70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्यप्रदेश- 452001
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B-03.00016
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20 फरवरी 1998
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24 मार्च 2025
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6
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वेल फिन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड
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4वीं मंजिल, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, नवरंगपुरा, सी जी रोड के पास, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
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B.01.00438
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22 नवंबर 2002
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26 मार्च 2025
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अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/71
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