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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
138926903
10 फ़रवरी 2026
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया है।
अतः उक्त कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2080 |
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