भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
81200501
23 जुलाई 2018 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/200 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?