भारतीय रिज़र्व बैंक ने एपीएस हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
16 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एपीएस हायर परचेस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/792 |
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