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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एपीएस हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

16 अक्‍टूबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एपीएस हायर परचेस लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

सीआईएन सं.

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

एपीएस हायर परचेस लिमिटेड

स्‍टेशन रोड, उझानी, बदायुं-243639 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार)

U65921UP1990
PLC011656

ए-12.00385
08 फरवरी 2002

12 जून 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/792

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