RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
ODC_S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81198209

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

6 मई 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। पांच कंपनियों के नाम हैं:

क्र. सं.

कंपनी का नाम     

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

एसकेएलएस फाइनैंस प्रा. लि.   

4/905, जीएनटी रोड, पडीयानाल्‍लुर, रेडहिल्‍स, चेन्‍नै-600052

28 मार्च 2014 

2.

बी.के.टी. फाइनैंस लि.

109, औडीअप्‍पा नाइकन स्‍ट्रीट, रेन्‍बो प्‍लाजा, तीसरी मंजिल, चेन्‍नै-600079

3 अप्रैल 2014 

3.

के.के.पी.क्रेडीट्स प्रा.लि.

88, सालेम रोड, नमक्कल-637001

9 अप्रैल 2014

4.

एम.सी.टी. फाइनैंस प्रा.लि.

202, अन्‍ना सालै, चेन्‍नै-600002

9 अप्रैल 2014 

5.

तंजावुर इंवेस्‍टमेंट्स लि. 

20, रोबिन्‍सन पार्क कॉलोनी, वाशरमनपेट, चेन्‍नै-600021

9 अप्रैल 2014

रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

एस. के. गांवकर
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2149

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?