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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

2 सितंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

यूनीकेम फिनान्स एंड एंण्टरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड

1 ए अलीपोर अवेन्यू कोलकाता -700027

बी-05.05174
10 जुलाई 2003

17 जुलाई 2014

2.

श्री भगवती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

2, दिगंबर जैन मंदिर रोड 4 थी मंजिल कोलकाता-700007

बी- 05.05458
3 सितंबर 2003

17 जुलाई 2014

3.

सुरेका टेकनिक प्राईवेट लिमिटेड

19,पोलक स्ट्रीट 2 री मंजिल कोलकाता-700001

बी- 05.05754
14 नवम्बर 2003

28 जुलाई 2014

4.

दिनतारा मर्केंटाइल प्राईवेट लिमिटेड (वर्तमान में रॉयल फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड)

13, बी बी गांगुली स्ट्रीट तल मंजिल, रुम सं-4 कोलकाता-700012

बी- 05.06293
19 मार्च 2004

01 अगस्त 2014

5.

शिमांसू व्यापारिक केन्द्र लिमिटेड

नीको हाउस, 4 थी मंजिल, 2 हारे स्ट्रीट, कोलकाता-700001

05.00422
फरवरी 1998

22 जुलाई 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/452

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