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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालयीन पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1

निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बी 1/7, सेक्टर 1, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226021

B-12.00291

29 मार्च 2001

8 फरवरी 2024

2

आर.एम.बी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

रजनी कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, खगौल रोड, मीठापुर, पटना सदर, बिहार - 800001

B-15.00036

8 नवंबर 2001

14 फरवरी 2024

3

सुयश फिनोवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

देवंदिघी, मिर्ज़ापुर, बर्धमान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 713102

B.05-03680

24 नवंबर 2000

28 फरवरी 2024

4

कामधर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

424, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208004

B-12.00366

28 नवंबर 2001

29 फरवरी 2024

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड () में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।  

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2035  

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