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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45- आईए ( 6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएनिम् ‍ नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र .

कंपनी
का नाम

पंजीकृत कार्यालयीन
पता

पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं .

प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक

प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक

1

भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइंस, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001

10.00031

06 मार्च 1998

03 जुलाई 2024

2

के.एस. फिनलीज़ लिमिटेड

15/264, एसबीआई के ऊपर, मंडी शाखा, जीवाजीगंज, मुरैना, मध्य प्रदेश - 476001

बी-03.00114

25 सितंबर 2000

14 अगस्त 2024

3

बिल्ड कॉन फाइनेंस लिमिटेड

आरएमज़ेड मिलेनिया बिजनेस पार्क, कैंपस 1ए, नंबर 143, डॉ. एमजीआर रोड (उत्तर वीरानम सलाई), पेरुंगुडी, शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु - 600096

बी-07.00475

17 अक्तूबर 2000

19 अगस्त 2024

4

ऑपरेटिंग लीज एंड हायर परचेज कंपनी लिमिटेड

नंबर 10, आर ब्लॉक, दूसरी मंजिल, प्रेम नगर, साउथ बोआग रोड, टी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600017

बी-07.00320

22 सितंबर 1998

20 अगस्त 2024

अतः येकंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45- आई के खंड ( ए ) के तहत यथापरिभाषित गैर - बैंकिंग वित्तीय संस् ‍ था का कारोबार नहीं करेंगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1096

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