भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45- आईए ( 6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएनिम् नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
अतः येकंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45- आई के खंड ( ए ) के तहत यथापरिभाषित गैर - बैंकिंग वित्तीय संस् था का कारोबार नहीं करेंगी। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1096 |