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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1 मारवाह फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बी 512, पाँचवी मंजिल, वाल फोर्ट ओज़ोन फाफड़, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001 बी-03.00189 31 अक्तूबर 2017 11 नवंबर 2024
2 पीवीपी कैपिटल लिमिटेड नंबर 2, 9वीं मंजिल, केआरएम सेंटर, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600031 बी-07.00406 23 मई 2002 21 नवंबर 2024
3 रैन बो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड आरएमजेड मिलेनिया बिजनेस पार्क, कैंपस 1ए, नंबर 143, डॉ. एम.जी.आर. रोड, (उत्तर वीरानम सलाई), पेरुंगुडी, शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600096 07.00157 11 मार्च 1998 21 नवंबर 2024
4 राम एलॉय  कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड केबी-33, दूसरी मंज़िल, सेक्टर -14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010 बी-12.00281 18 दिसम्बर 2000 26 नवंबर 2024

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1725

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