भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
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27 अप्रैल 2021 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
27 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
अत: उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/119 |
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