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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

27 अप्रैल 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 मेसर्स वृंदावन सिक्योरिटिस लिमिटेड 22, योगी कॉम्प्लेक्स, 44, संपतराव कॉलोनी, अल्कापुरी, वडोदरा, गुजरात – 390007 बी 01.00261 09 जून 1998 19 जनवरी 2021
2 मेसर्स दुर्लव फाइनेंस लिमिटेड महालक्ष्मी निवास, दूसरी मंजिल, नरसिंह नगर, पांड्रा स्ट्रीट, बरहमपुर, गंजाम, ओडिशा- 760009 एन-04.00024 18 जुलाई 2012 22 जनवरी 2021
3 वीजीएम फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (अब मेसर्स सुफलाम फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से परिचित है) # 161, दूसरी मंज़िल, फोर्थ मेन, सेवेन्थ क्रॉस, चामराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560018 बी.09.00335 03 जून 2011 19 फ़रवरी 2021
4 मेसर्स धनंजय फ़ाइनेंस लिमिटेड सर्वे नं. 36, प्लॉट नं. 83, धनंजय संकेत पार्क, श्री राज रेसिडेंसी के सामने, नाना मऊवा मेन रोड, राजकोट, गुजरात – 360004 बी.01.00540 16 जनवरी 2015 05 मार्च 2021

अत: उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/119

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