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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

12 जुलाई 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 कण्वा श्री क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
(पहले एमसीआई लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
नंबर 361, दूसरी मंजिल, 19वीं मुख्य डायकॉन अस्पताल के निकट, राजाजीनगर प्रथम ब्लॉक, बेंगलुरु, कर्नाटक-560 010. बी-02.00156 05 अप्रैल 2017 08 जून 2022
2 विलियमसन मैगर एंड को. लिमिटेड 4, मैंगो लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001 एन-05.05534 31 मार्च 2003 29 जून 2022
3 गैलेक्सी कैपिटल फाइनैंस लिमिटेड 19/एक्स-1, कृष्णा पुरम, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208007 12.00069 02 मार्च 1998 29 जून 2022
4 एस आर एस फ़ाइनेंस लिमिटेड एसआरएस मल्टीप्लेक्स मेजेनाइन फ्लोर, सिटी सेंटर, सैक्टर-12, फ़रीदाबाद, हरियाणा-121007 एन-14.03202 31 दिसम्बर 2009 29 जून 2022

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/522

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