भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अव्यया फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अव्यया फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
11 जुलाई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अव्यया फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/85 |