भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ड्यूश सिक्योरिटीज़ इंडिया प्रा. लिमिटेड (डीएसआईपीएल) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जुलाई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ड्यूश सिक्योरिटीज़ इंडिया प्रा. लिमिटेड (डीएसआईपीएल) भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निधार्रित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। मंजुला रत्तन प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/167 |
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