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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डीएचपी लिजिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

16 अक्‍टूबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डीएचपी लिजिंग लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी आधारों पर निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

सीआईएन सं.

पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

निरस्‍तीकरण की तारीख

मेसर्स डीएचपी लिजिंग लिमिटेड

मकान संख्‍या बी/20, ईस्‍ट मोहन नगर, अमृतसर-143001 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार)

ए-06.00167

यू65921पीबी1992
पीएलसी012454

18 जून 2007

11 जुलाई 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। उसे अगले आदेशों तक तत्‍काल प्रभाव से किसी व्‍यक्ति से किसी भी स्‍वरूप में कोई जमाराशि चाहे वह नवीकरण या किसी आय के स्‍वरूप की हो, स्‍वीकार करने और बैंक से पूर्व लिखित अनुमति के बीना अपनी आस्तियों की बिक्री करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/791

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