भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डीएसएल फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मलयालम हायर पर्चेस एंड लीजिंग प्रा. लि.का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डीएसएल फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मलयालम हायर पर्चेस एंड लीजिंग प्रा. लि.का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
01 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डीएसएल फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय रिज़र्व बैंक नेभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफआय) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/232 |