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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोटसर लिमिटेड और युनाइटेड क्रेडिट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 जुलाई 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोटसर लिमिटेड और
युनाइटेड क्रेडिट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद में कंपनियों गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

कोटसर लिमिटेड

क्लाइव रो, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700 001

सं 05.01848
30 अप्रैल 1998

18 जून 2014

2.

युनाइटेड क्रेडीट अ‍ॅड डेवलपमेंट कं लिमिटेड

103, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता -700 016

सं. 05. 06685
24 अप्रैल 2007

19 जून 2014

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/168

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