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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ओम श्रीदेवी फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

18 जुलाई 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ओम श्रीदेवी फाइनांस
एंड लीजिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

मेसर्स ओम श्रीदेवी फाइनांस एंड  लीजिंग  लिमिटेड

बी-22, पहली मंजिल, टी.बी. रेवनकर कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद हॉस्पिटल रोड, हुबली-580029

ए.02.00143
30 अक्टूबर 2003

23 अप्रैल 2014

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/129

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