भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
80642565
03 फ़रवरी 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
03 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी आधार पर निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1625 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?