भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण व्यवहारों के कारण मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण व्यवहारों के कारण मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
2 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण व्यवहारों के कारण मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
अतः उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी। आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण उपर्युक्त कंपनी के सीओआर को निरस्त कर दिया गया है। कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1819 |