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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एस.बी. ओवरसीज प्रा.लि. और मेसर्स ओडिसी डीलकॉम प्रा.लि. का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

07 अक्टूबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एस.बी. ओवरसीज प्रा.लि. और मेसर्स ओडिसी डीलकॉम प्रा.लि.
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनियों के नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

मे एस. बी ओवरसीज प्रा. लि.

304, "जेसमिन टॉवर", 31, सेक्सपियर सरणी
कोलकाता - 700 017

सीओआर नं.बी.05.05622 दिनांक 30 सितंबर 2003

8 सितंबर 2014

2.

मे ओडिसी डीलकॉम प्रा. लि.

3 बी नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यू, 2री मंजिल, कोलकाता - 700 027

सीओआर नं.बी.05.04533
दिनांक 8 अक्टूबर 2001

11 सितंबर 2014

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/711

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