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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

04 फरवरी 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड वैभव, 5वीं मंजि़ल, 4, ली रोड, कोलकता-700 020 05.01395
1 अप्रैल 1998
22 दिसंबर 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1637

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