भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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04 फ़रवरी 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
04 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1637 |
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