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भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

14 अक्‍टूबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स कम्‍फर्ट इंटेक लिमिटेड 106, अवकार, अल्‍गानी नगर, कालार्ला, दमन-396210 बी-01.00419 25 जून 2002 28 सितंबर 2016

इस प्रकार उपर्युक्‍त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/931

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