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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी  का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालयीन पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1

जारयाल मोटर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

वार्ड सं. 11, दोशारका, सुभाष नगर, पोस्ट ऑफिस मोहीन, तहसील एवं जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश – 177001

बी-06.00489

2 जुलाई 2018

10 नवंबर 2023

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1469

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