भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी और एक एआरसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी और एक एआरसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
अतः, उक्त कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेगी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 4(1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
अतः, उक्त कंपनी, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार नहीं करेगी। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/296 |