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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

29 अक्तूबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्रम संख्या कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं.
पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख
1 मालपानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मालपानी हाउस, मारवाड़ी पैटी, जोरहाट, असम -785001 बी.08.00101 27 जुलाई 2000 27 अगस्त 2020
2 विशव डीलर प्राइवेट लिमिटेड 5, निमटोला घाट स्ट्रीट, जोरा बागान, कोलकाता -700006 बी-05.06094 30 जनवरी 2004 08 सितम्बर 2020
3 यू के फिन सर्विसेज लिमिटेड 56, सेंट्रल रोड, तीसरी मंजिल, जादवपुर, कोलकाता- 700032 बी-05.05872 16 नवंबर 2004 17 सितम्बर 2020
4 प्रभात (इंडिया) लिमिटेड नंबर 8 बी, 7 वीं मंजिल, कॉमर्स हाउस 2 ए, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700013 बी.05.05945 15 जनवरी 2004 24 सितम्बर, 2020
5 कॉम्पस्टा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 5633, पहली मंजिल, कुतुब रोड, नई दिल्ली- 110006 बी-14.01846 13 सितम्बर 2000 14 सितम्बर 2020
6 हर्षन्त इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बी - 102, टी / एफ, विवेक विहार चरण - 1, नई दिल्ली- 110095 बी-14.01640 06 मार्च 2000 11 सितम्बर 2020
7 सज्जन कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड वरदान हाउस 17A / 39, अजमल खान रोड, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 14.01000 10 अगस्त 1998 25 सितम्बर 2020

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/558

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