भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी
का नाम
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पंजीकृत कार्यालयीन
पता
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पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं .
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प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख
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निरस्तीकरण आदेश की तारीख
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1 |
वोफिन लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
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7 गणेश चंद्र एवेन्यू, पीएस: बोउबाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700013
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बी-05.06747 |
13 मार्च 2008 |
16 मई 2025 |
2 |
आउट्राम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड
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23ए, एनएस रोड, 10वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001
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05.03224 |
9 सितंबर 1999 |
16 मई 2025 |
3 |
एससीएम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
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11/1 ए सरोजिनी नायडू सारणी, लाउडन स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700017
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05.03245 |
24 सितंबर 1999 |
16 मई 2025 |
4 |
कलश व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
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75सी, पार्क स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल,700016
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एन.05.06592 |
30 दिसंबर 2005 |
16 मई 2025 |
5 |
एवरेस्ट विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
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3ए, गार्स्टिन प्लेस, 6वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700001
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एन.05.06604 |
6 फरवरी 2006 |
16 मई 2025 |
6 |
अधिकार माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
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प्लॉट नंबर-77/180/970, सुबुधिपुर, टोमांडो, भुवनेश्वर, उड़ीसा - 752054
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04.00021 |
22 अक्तूबर 2013 |
20 मई 2025 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/529
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