भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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02 अगस्त 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/318 |
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