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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

27 मई 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। तीन कंपनियों के नाम हैं:

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

मेसर्स मोना फिनवेस्‍ट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

54, ईज्रा स्‍ट्रीट, चौथी मंजि़ल, कमरा नं.बी-12, कोलकाता-700 001 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार)

बी-05.06298
1 नवंबर 2006

16 अप्रैल 2014

2.

जिनवनी कर्मशियल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

40, स्‍ट्रैंड स्‍ट्रीट, तीसरी मंजि़ल, कमरा नं.10, कोलकता-700 001 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार)

बी-05.04553
10 अक्‍टूबर 2001

24 अप्रैल 2014

3.

मेर्स नेगुस मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

93, पार्क स्‍ट्रीट, कोलकता-700 016 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार)

बी-05.04326
31 अगस्‍त 2001

2 मई 2014

रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2300

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