RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
ODC_S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81255692

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

3 जून 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। तीन कंपनियों के नाम हैं:

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

सिबर फिनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

डी.नं.27-14-49, II माला, राजागोपालाचारी मार्ग, गवर्नर पेट, विजयवाडा-520002

09.00220 1 दिसंबर 1998

30 अप्रैल 2014

2.

श्री विष्‍णू फायनांस एंड इंवेस्‍टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

प्‍लॉट नं.79, रोड नं.9, जूबिली हिल्‍स, हैदराबाद-500033

बी-09.00352 1 जून 2001

8 मई 2014

3.

मार्गदर्शी इंवेस्‍टमेंट एंड लिजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

6-3-570, इनाडू कॉम्‍प्‍लेक्‍स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082

बी-09.00374 7 नवंबर 2001

15 मई 2014

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2348

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?