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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

     भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी  का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

 

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालयीन पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1

भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड

ईस्ट गांधी मैदान, जहानाबाद, बिहार-804408

बी-15.00013

26 सितंबर 1998

17 जनवरी 2024

2

कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड

पहली मंजिल, टर्नर मॉरिसन बिल्डिंग, 16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001

एन.13.02242

18 मई 2018

17 जनवरी 2024

3

पीएसपीआर एंटरप्राइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

707, 7वीं मंजिल गोपाल हाइट्स, प्लॉट नंबर डी-9 शुभाष प्लेस पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110034

बी-14.01725

15 जून 2017

25 जनवरी 2024

 

     अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।  

 

 

 

 

                                                                                                               (योगेश दयाल
                  मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1848                                                                   

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