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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र . कंपनी
का नाम
पंजीकृत कार्यालयीन
पता
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं .
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1 हीवान फाइनेंस लिमिटेड शॉप नंबर 4, प्लॉट नंबर 35, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल, जम्मू और कश्मीर- 180006 बी-1100065 13 मार्च 2012 11 सितंबर 2024
2 हाई ग्रोथ क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड डी-9, सैक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301 बी-12.00208 31 अगस्त 2000 13 सितंबर 2024
 

अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1307

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