भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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10 नवंबर 2022 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
10 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1177 |
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