भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार देने की पद्धतियों के कारण एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार देने की पद्धतियों के कारण एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
अतः, उपरोक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करेगी। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1967 |