भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरमूर को-ऑपरेविट - आरबीआई - Reserve Bank of India
80392282
09 सितंबर 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरमूर को-ऑपरेविट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरमूर को-ऑपरेविट
अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
9 सितंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरमूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अरमूर, आंध्र प्रदेश का बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/272
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