रिज़र्व बैंक ने आस्था कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का लाइसेंस सरेंडड़ के रूप में रद्दकिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 मई 2003 को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने आस्था कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का लाइसेंस सरेंडड़ के रूप में रद्दकिया
रिज़र्व बैंक ने आस्था कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का लाइसेंस सरेंडड़ के रूप में रद्द किया
23 मई 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार करने के लिए आस्था कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सनतनगर, हैदराबाद-500 018 का लाइसेंस 21 मई 2003 को सरेंडड़ के रूप में रद्द कर दिया है। कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झख (1) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और धारा 45 झख (2) के अंतर्गत आस्तियों को अलग करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त कंपनी का लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए (6) के अंतर्गत रद्द किया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1190
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