भारतीय रिज़र्व बैंक ने लॉड़ बालाजी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लॉड़ बालाजी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,
15 सितंबर 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लॉड़ बालाजी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,
माधवनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लॉड़ बालाजी को-ऑपरे्य्टव बैंक ्य्ल्य्मटेड, माधवनगर, जिला-सांगली, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस 8 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय ्य्रज़र्व बैंक ने बैंककारी ्य्व्य्नयमन अ्य्ध्य्नयम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द कर ्य्दया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/301