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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मदर थेरेसा हैदराबाद को-ऑपरेविट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मदर थेरेसा हैदराबाद को-ऑपरेविट
अर्बन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया

24 अक्तूबर 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मदर थेरेसा हैदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नारायणगुडा, आंध्र प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/428

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