भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनियर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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26 जुलाई 2016
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनियर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ का लाइसेंस रद्द किया
26 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पायनियर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2016 को पायनियर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार का संचालन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें अब से जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है। यह लाइसेंस बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के तहत रद्द कर दिया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/224 |
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